ठेका अवधि में GST चोरी का आरोप
कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में टैक्सी स्टैंड ठेका अवधि 20 सितम्बर 2024 से 31 मार्च 2025 के दौरान बड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। ठेकेदार श्री चन्द्रजीत यादव पर नीलामी धनराशि पर देय जीएसटी जमा न करने का गंभीर आरोप लगा है।
*शिकायत पर GST अधिकारियों ने लिया संज्ञान*
सूत्रों के अनुसार, शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 411 दिनांक 06 नवंबर 2025 को अधिशाषी अधिकारी, अशरफपुर किछौछा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। साथ ही शिकायतकर्ता को भी नोटिस संख्या 412 (06.11.2025) जारी किया गया।
*अधिशाषी अधिकारी की रिपोर्ट में सामने आए तथ्य*
अधिशाषी अधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट संख्या 218 दिनांक 10 नवंबर 2025 में बताया गया कि उक्त अवधि में टैक्सी स्टैंड की नीलामी श्री चन्द्रजीत यादव निवासी केशवपुर पचपोखरा को मिली थी और उन्होंने ₹82,00,500 की नीलामी धनराशि जमा की है।
*जीएसटी जमा करने का कोई रिकॉर्ड नहीं*
रिपोर्ट के अनुसार, इस धनराशि पर जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत ‘Right to Use’ श्रेणी में आरसीएम के आधार पर 18% जीएसटी देय था। लेकिन ठेकेदार द्वारा इस कर की जमा राशि का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है और न ही जीएसटी पोर्टल पर इसका कोई रिकॉर्ड मिलता है।
*धारा 61 के तहत नोटिस जारी*
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विभाग ने ठेकेदार के विरुद्ध धारा 61 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करते हुए नोटिस ASMT-10 (20 नवंबर 2025) जारी किया है। ठेकेदार को 19 दिसंबर 2025 तक अपना पक्ष व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया है।
*तथ्य स्पष्ट न होने पर होगी विधिक कार्रवाई*
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि तय तिथि तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
*क्षेत्र में प्रशासन की सख्ती पर चर्चा तेज*
मामले के उजागर होने के बाद नगरपालिका क्षेत्र में वित्तीय पारदर्शिता और टैक्स चोरी पर प्रशासन की बढ़ती सख्ती को लेकर चर्चाएँ तेज हो गई हैं।
