शिवांश, ब्यूरो चीफ, देवल ।गाजीपुर। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वादिनी/पीडिता को अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना और वादिनी तथा घर वालो द्वारा शादी करने के लिए कहने पर शादी करने से इन्कार करने के सम्बन्ध में दिनांक 29.06.2025 को वादिनी स्नेहा कुमारी पुत्री स्व0 इन्द्रभान बिन्द निवासी औरंगाबाद थाना कोतवाली गाजीपुर के तहरीर पर थाना कोतवाली गाजीपुर पर मु0अ0सं0 470/2025 धारा 69 बीएनएस बनाम हरिनरायन उर्फ सरवन बिन्द पुत्र वशिष्ठ बिन्द निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना कोतवाली जिला गाजीपुर के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना वाँछित अभियुक्त हरिनरायन उर्फ सरवन बिन्द उपरोक्त उम्र करीब 19 वर्ष को दिनांक 30.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली मय हमराह द्वारा कनरी (लोरिक चट्टी) के पास से गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।