कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।जनपद अम्बेडकरनगर में पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन में अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण एवं तलाश वांछित अपराधियो की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा शुक्रवार को थाना को0 अकबरपुर को जरिये दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध पिकप वाहन NTPC की तरफ से अकबरपुर की ओर आ रहा है जिसमे गो-वंश लदे है। प्राप्त सूचना पर थाना को0 अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र अन्तर्गत पहितीपुर तिराहा शहजादपुर पर बैरियर लगाकर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कुछ ही समय मे एक पिकप तहसील तिराहे की तरफ से तेजी से आता दिखाई दिया जिसे बैरियर लगाकर रोक लिया गया चेक किया गया तो उसमे एक राशि बैल (सांड़) काला रंग बरामद हुआ तथा पिकप मे 02 व्यक्ति बैठे मिले नाम पता पूछा गया तो लोडर चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम इमरान पुत्र बिन्दसेरी निवासी ग्राम नहिया पार थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष बताया व दूसरे ने अपना नाम सलमान पुत्र सेराज निवासी ग्राम-कलापुर गभिना बाजार थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र करीब 20 वर्ष बताया । पकड़े गये दोनो व्यक्तियो से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम लोग गौवंशो को काटने का काम करते है । पिकप मे जो साड़ है उसे हम लोग काटने के लिए ले जा रहे थे । यह साड़ NTPC टाण्डा रोड़ पर घुम रहा था मौका देखकर पिकप पर लाद कर ले जा रहे थे । पिकप के बारे मे पूछने पर बताया कि पिकप भाड़े पर लाये थे । मौके पर पिकप का कोई कागजात नही दिखा सका । पकड़े गये व्यक्तियो का यह कृत धारा-3/5A/8 गो वंश निवारण अधिनियम का दण्डनीय अपराध है अतः अभियुक्तगणो को उनके जुर्म व धारा से अवगत कराते हुये हिरासत पुलिस मे लिया गया । बरामद सुदा पिकप महिन्द्रा को जिसका नम्बर UP66-T-7686 को मौके पर ही जरिये e चालान धारा-207 MV ACT मे सीज किया गया । बरामद सुदा साड़ को तमसा मार्ग मिर्जापुर पशु आश्रय केन्द्र मे रखवाया गया । उपरोक्त के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-517/25 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।