गम्भीरपुर, आजमगढ़। दिनांक 23.04.2025 को आवेदक आशीष मौर्य पुत्र राजकुमार मौर्य निवासी निवासी 7ए/387 बृन्दाबन योजना - -2 रायबरेली रोड लखनऊ पी0जी0आई0 लखनऊ पूवी (कमिश्नरेट लखनऊ) द्वारा आनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत एफआईआर बावत वादी के ट्रक संख्या- UP32PNxxxएवं UP32PN64xx- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर माल - गिट्टी के परिवहन के कार्य मे लगे होने जो मिर्जापुर से गोरखपुर के बीच नियमित रूप से चलने व दिनांक 18.04.2025 को रात्रि के , जब दोनो ट्रकों के चालक वर्मा ढाबा, बिंद्रा बाजार, थाना-गंभीरपुर, जनपद-आजमगढ़ पर खाना खाने के पश्चात विश्राम कर करते समय रात्रि 03:20 बजे (03:20AM ) के आसपास जी.पी.एस. के अनुसार अज्ञात चोरो द्वारा ट्रक संख्या- UP32PN5xxx से फ्यूल सेंसर काटकर लगभग 285 लीटर तथा UP32PN6xxx से लगभग 85 लीटर डीजल चोरी कर लेने के सम्बंध में दाखिल प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 105/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ था। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. मो0 शहबाज पुत्र राजु उर्फ एजाज अहमद सा.मोहल्ला मिर हसन पठान टोला सारायमीर थाना सरायमिर आजमगढ़ 2. मो0 दिलनवाज उर्फ कल्लु पुत्र मो0 फैयाज उर्फ गुड्डु सा.अबुसैदपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी है। दिनांक 12.06.2025 उ0नि0 संदीप दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान छाऊ की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 02 व्यक्ति मो0 शहबाज S/O राजु उर्फ एजाज अहमद उम्र 25 वर्ष R/O मोहल्ला मिर हसन पठान टोला सारायमीर थाना सरायमीर आजमगढ़ को कुल 1500 रु0 व 01 अदद जिंदा कारतुस .315 बोर तथा मोटरसाइकल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने मो0 दिलनवाज उर्फ कल्लु S/O मो0 फैयाज उर्फ गुड्डु उम्र 24 वर्ष R/O अबुसैदपुर PS गम्भीरपुर आजमगढ़ को 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर व पैंट के दाहिने जेब से कुल 1600 रु0 व 01 अदद जिंदा कारतुस .315 बोर के साथ समय 03.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों ने मिलकर दिनांक 18.4.25 को बिंद्रा बाजार में वर्मा ढाबा से ट्रक के डीजल टैंक से डीजल चुराया था जिसे धीरे धीरे करके बेच दिये थे तथा उसके पैसे आपस में बांट लिये जो धिरे धिरे खर्च हो गये उसमे से बाकी बचे पैसे आपने हमारे पास से बरामद किया है आज भी हम लोग चोरी करने के उद्देश्य से निकले थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया साहब गलती हो गई माफ कर दिजिये पकड़े गये व्यक्ति के पास मौजुद मोटरसाइकल काला रंग स्प्लेंडर प्लस UP62DB2xxx के विषय में पुछने पर बता रहे हैं कि रिस्तेदार का है । इसी वाहन का प्रयोग हमलोग चोरी की घटना कारित करने में प्रयोग करते है। बरामद तमंचा कारतुस व मोटरसाइकल के कागजात मांगने पर दिखाने से कासिर रहे पकड़े गये व्यक्तियों का कृत्य धारा 3/25 A.Act व धारा 317(2)BNS का दण्डनीय अपराध से अवगत कराते हुए समय 03.40 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस लेकर बरामद तमंचा व कारतुस तथा पैसो को कब्जा पुलिस लिया गया तथा मोटरसाइकल UP62DB2326 को अंतर्गत धारा 207 MV Act में आनलाइन सिज किया गया। दिनांक 18.04.2025 के चोरी की घटना के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.105/25 धारा 303(2) BNS पंजीकृत है तथा अभियुक्तगण के पास से बरामद तमन्चा कारतूस के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 172/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ है। अभियुक्तगण एक शातिर किस्म के चोर है जिनके द्वारा पूर्व में भी कोई चोरी की घटनाओं के अंजाम दिया गया है तथा कई बार जेल भी गये है।