सिधारी, आजमगढ़ । दिनांक -29.03.2025 को उप कारापाल अनीता देवी व जेल वार्डर रजत कुमार व राहुल कुमार द्वारा जेल में कैदियों से मुलाकात करने आये व्यक्तियों की गेट नं0- 2 पर तलाशी ली जा रही थी कि तलाशी के दौरान रीना देवी पत्नी रविन्द्र प्रसाद निवासी कोइरियापार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 48 वर्ष के सामानों की तलाशी ली गयी तो उसके पास से एक काली पन्नी बरामद हुई जिसे खोलकर देखा गया तो उसमें 28 गोली गुड़ का बरामद हुआ संदेह होने पर कारापाल रामनरेश गौतम को सूचना दिया गया, उनके आने पर गुड़ के भेली को फोड़ कर देखा गया तो सभी भेली में एक -एक नशीले पदार्थ की काले रंग की गोली बरामद हुई । जिसके सम्बन्ध में महिला से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि जेल में बन्द कैदी योगेश सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र शेषनाथ सिंह निवासी याकूबपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ और सतीश सिंह उर्फ छोटू पुत्र स्व प्रदीप सिंह निवासी धनहुआ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ से वह मिलने आयी थी उन्ही के लिए यह सामान लेकर आयी थी । गुड़ के भेली के अन्दर से प्राप्त 28 नशीले पदार्थ के गोली को वजन किया गया तो उसका वजन 178 ग्राम पाया गया तथा गुड़ का वजन 1.442 ग्राम पाया गया । अभियुक्ता का यह कृत्य धारा 42 कारागार अधिनियम का अपराध बताया गया तथा इसकी सूचना उप निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी इटौरा को दिया गया । थोड़ी देर उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार साथ पीआरडी बीना कुमारी के साथ अपने पकड़ी गयी महिला रीना देवी पत्नी रविन्द्र प्रसाद निवासी कोईरियापार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ से पूछताछ करने व नशीली वस्तु कारागार में लाने के सम्बन्ध में कागजात मांगने पर नहीं दिखा सकी । जिसमें जुर्म धारा 42 कारागार अधिनियम का अपराध बताकर समय 13:55 बजे बजे पुलिस हिरासत में लेकर महिला पीआरडी बीना को सुपुर्दगी में देते हुए थाना हाजा पर लाकर मु0अ0सं0 144/25 धारा 42 कारागार अधि0 का अभियोग नियमानुसार पंजीकृत कराया गया ।