शिवांश, देवल, ब्यूरो, गाज़ीपुर उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में दिनांक 08.03.2025 को किया जाएगा।
श्री विजय कुमार-IV, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उक्त के अनुपालन में आज एक आवश्यक बैठक दसकक्षीय सभागार, जनपद न्यायालय गाजीपुर मे अपराह्न 01ः00 बजे आयोजित की गयी। जिसमें श्री शक्ति सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01 गाजीपुर, श्री विजय कुमार-IV, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर, अमितेश सिंह, लॉ आफिसर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया गाजीपुर, दीलिप कुमार श्रीवास्तव इंश्योरेंस कम्पनी, संजय कुमार पासवान, एफ0ओ0 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गाजीपुर, कमलेश कुमार बड़ौदा यू0पी0बैंक, जयवीर सिंह बैंक ऑफ इण्डिया गाजीपुर, दीपक गुप्ता संचार निगम लिमिटेड गाजीपुर व सुनील कुमार जायसवाल इंश्योरेंस कम्पनी गाजीपुर व अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।
बैठक में दिनांक 08.03.2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर बैंक ऋण सम्बन्धी एवं जनहित में प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया, लोकल रेडियों चैनल व मीडिया चैनल तथा यू-ट्यूब के माध्यम से तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई।