अहिरौला, आजमगढ़ । दिनांक 18/10/2024 को वादी मुकदमा का0 सौरभ राय थाना अहरौला जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 17.10.2024 को समय लगभग 20.30 बजे प्राइवेट मोटरसाकिल नम्बर UP63AR9631 से हल्का नम्बर 01 मे देखभाल क्षेत्र व शान्ति व्यवस्था मेला ड्यूटी शाहपुर संपन्न कराकर थाना वापस आते समय मेहियापर व रेडहा के बीच प्रतिवादीगणों द्वारा जान मारने की नियत से एक राय होकर पिकप वाहन संख्या UP50ET4324 को चढा दिया गया व वादी मुकदमा व का0 परिक्षित दुबे के उपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी । पीआरवी 5015 के कर्म0गण का0 पंकज यादव व हो0गा0 राम प्रवेश प्रजापति को भी जान से मारने की नियत से पिकप को प्रतिवादीगणो द्वारा चढा देना तथा गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी व पीआरवी क्षतिग्रस्त हो गयी, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 445/2024 धारा-109/115(2)/121(1)/132/324(4)/352/351(2)/3(5) बीएनएस बनाम 1.इरसाद पुत्र इरफान निवासी ग्राम सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. नफीस पुत्र मंजूर निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व पिकप पर मौजूद 7-8 व्यक्ति नाम पता अज्ञात उ0नि0 रंजन कुमार साव के पंजीकृत किया गया था।
दिनांक 20.10.2024 को थानाध्यक्ष मनीष पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 1.सुन्दरम मौर्या पुत्र श्रीप्रकाश मौर्या निवासी रसूलपुर जोखू अम्बारी थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष, 2.अर्जुन कुमार गौतम पुत्र सुरेन्द्र गौतम निवासी रम्मोपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष, 3.डब्लू उर्फ शैलेश यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी हाजीपुर थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष, 4.वीरप्पन राजपूत चौहान पुत्र त्रिलोकी चौहान निवासी बेलसिया अम्बारी थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 01 पिकप वाहन संख्या UP50ET4324, एक अवैध तमंचा देशी .315 बोर व एक जिंदा कारतूस .315 बोर व एक चाकू नाजायज व 03 मोबाइल व 800 रुपया के साथ बरामदपुर पुलिया से समय 22.20 बजे गिरफ्तार किया गया था। दिनाँक 19.12.2024 को थानाध्यक्ष मनीष पाल मय हमराह द्वारा पीसीआर पर आये अभियुक्त नफीस पुत्र मंजूर निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ की निशान देही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा .315 बोर को ग्राम रेडहा मछली पालन केन्द्र से 100 मीटर उत्तर अरहर के खेत के बगल झाडियो मे से बरामद किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है।