बिलरियागंज, आजमगढ़ । दिनांक 26.09.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त दिवाकर गौड़ पुत्र रविन्द्र गौड़ निवासी छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की नाबालिक लड़की को भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 337/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।
पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180/183 BNSS के आधार पर अभियुक्त दिवाकर गौड़ पुत्र रविन्द्र गौड़ निवासी छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया है तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी है। दिनांक 02.10.2024 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे प्रकाश में आये अभियुक्त दिवाकर गौड़ पुत्र रविन्द्र गौड़ निवासी छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 13.40 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।