देवल संवाददाता, दिनांक 1.09.2024 को वादिनी मुकदमा थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी मोनू मौर्या पुत्र सुबाष मौर्या निवासी मुडियार ईदगाह थाना फूलुपुर आजमगढ 2. कुछ सहयोगी नाम पता अज्ञात द्वारा बहला फुसला कर डाक्यूमेन्ट दिलाने के बहाने उसके गाड़ी में बैठाकर दिनांक 22.07.2024 को जबरदस्ती आजमगढ़ ले गया और वहॉ पर कुछ लोगो को पहले से बुला रखा था जबरदस्ती शादी कर लेना पुछने पर गाली गलौज व धमकी देना व जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करना व स्कूल जाते समय आये दिन परेशान किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 447/24 धारा 87, 78, 352, 351(2), 61(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) 5 एसी एसटी एक्ट बनाम मोनू मौर्या पुत्र सुबाष मौर्या निवासी मुडियार ईदगाह थाना फूलुपुर आजमगढ 2. कुछ सहयोगी नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया । विवेचना क्षेत्राधिकारी फूलपुर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । विवेचना एवं पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस एवं आदि से धारा 64 बीएनएस की बढोत्तरी किया गया । दिनांक 04.09.2024 को व0उ0नि0 गंगा राम बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभि0 मोनू मौर्या पुत्र सुबाष मौर्या निवासी मुडियार ईदगाह थाना फूलुपुर आजमगढ थाना फूलपुर जनपद आजगमढ़ को रोडवेज से मुंडियार ईदगाह जाने वाली रोड़ के रेलवे क्रासिंग के पास से समय करीब 08.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।