बलिया में दहेज हत्या के 3 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पति-पत्नी तथा पुत्र को 10-10 साल की कैद तथा 2-2 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप करीब 3 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति-पत्नी और पुत्र को दोषी ठहराया है।रेवती थाना क्षेत्र के मानगढ़ गांव निवासी एक विवाहिता की मौत 2021 में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। इस मामले में मृतका के मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मृतका के पति पप्पू उर्फ पिट्टू, ससुर सुबेदार साहनी और सास हीरावती को दोषी ठहराया।न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 10-10 साल कैद की सजा और 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 1-1 माह की अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है।