गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया है कि वित्तीय वर्ष /शैक्षणिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग के छात्रों हेतु (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की समय सारिणी निर्गत हुई है। शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानो द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन की कार्यवाही शिक्षा विभाग/ विश्व विद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी के माध्यम से किया जाना, तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना वाह्य प्रदेश मे स्थित शासकीय/ शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानो द्वारा प्राप्त मास्टर डाटावेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्राप्त किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओ (प्रदेश एवं वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, कुल सीटो की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलिएटिव एजेन्सी/ विश्वविद्यालय का नाम आदि सूचनाओ को अंकित / अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना दिनांक 01 जनवरी, 2024 तक तथा विश्व विद्यालय/ एफिलिएटिव एजेन्सी/ जिला विद्यालय निरीक्षक/ जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन, प्रदेश के अन्दर संबंधित विश्वविद्यालय/ एफिलिएटिव एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्ष 11-12 हेतु) शिक्षण संस्था/ पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रम का प्रकार/सीटो की संख्या आदि को अंकित करके प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना दिनांक 10 जनवरी, 2024 तक तथा छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना दिनांक 10 जनवरी, 2024 तक है।