वादी मिर्जा महफूजुर्रहमान बेग पुत्र स्व0 अबुल जैश बेग प्रबन्धक, प्रबंध समिति शिब्ली नेशनल इण्टर कालेज, आजमगढ़ ग्रा. व पो. –अंजानशहीद,थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी 1.पूर्व प्रधानाचार्य निसार अहमद पुत्र स्व0 इकबाल अहमद ग्राम व पोस्ट जमीन रसूलपुर थाना रौनापार आजमगढ़ 2.पूर्व प्रबन्धक अब्दुल कय्यूम पुत्र स्व0 कवी अहमद ग्राम व पोस्ट बीनापारा थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा संस्थागत अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को बिना किसी मान्यता के ही वित्तविहीन का छात्र बनाकर अवैधानिक तरीके से रु0 12247036/(एक करोड़ बाइस लाख सैतालीस हजार छत्तीस मात्र) अतिरिक्त वसूल किये जाने तथा उक्त वसूली गयी धनराशि किसी भी खाते में जमा न कर गबन कर लेने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 390/22 धारा 409/419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रचलित है। दिनांक- 06.11.2011 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त निसार अहमद पुत्र स्व0 इकबाल अहमद ग्राम व पोस्ट जमीन रसूलपुर थाना रौनापार आजमगढ़ को उनके ससुर फैयाज अहमद के घर मोहल्ला जालंधरी से समय 9.15 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं शिब्ली नेशनल इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत था। अब सेवा निवृत्त हो चुका हूँ। सत्र 2019-2020 व 2020-21 में कक्षा 6- 12 तक के संस्थागत विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से वित्त विहिन का छात्र बनाकर निर्धारित फीस से अधिक फीस अनुचित लाभ कमाने के आशय से वसूला गया था। जिसे मेरे अथवा प्रबंधक अब्दुल कय्यूम द्वारा खाते में जमा नहीं किया गया। जब जांच के बाद अधिकारीगण द्वारा जमा करने के लिए कहा गया तो हमलोगों नें कूट रचित दस्तावेज के आधार पर आडिट रिपोर्ट तैयार कराया।