देवल संवाददाता, मऊ। सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,के अन्तर्गत संचालित सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी श्रम एवं सेवायोजन,समन्वय विभाग उ०प्र० एवं शासन के निर्देशानुसार 1 मई 2026 को आजमगढ़ मण्डल में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाना हैं,जिसमें विवाह के उपरान्त श्रमिक के खाते में हित-लाभ के रूप में रू0-85000/- एकमुश्त दिया जायेगा। इस योजना में शामिल होने के लिए यह शर्त होगा कि श्रमिक एक वर्ष पूर्व श्रम विभाग में पंजीकृत हो,समाज कल्याण विभाग अथवा अन्य विभाग से समान प्रकार की योजना का लाभ प्राप्त न किया हों तथा श्रमिक की 02 पुत्रियों की सीमा तक ही उक्त योजना में हित-लाभ देय होगा।
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को यह भी सूचित करना हैं कि सामूहिक विवाह में स्वयं अथवा अपनी पुत्रियों का विवाह कराये जाने/ सम्मिलित होनें हेतु शीघ्र ही कार्यालय सहायक श्रमायुक्त कलेक्ट्रेट जनपद मऊ में आवश्यक अभिलेख जमा कर सकते हैं।जिसमें पंजीकरण प्रमाण-पत्र जो 365 दिन पूर्व में कराया गया हों। वर एवं वधू पक्ष का परिवार रजिस्टर एवं आधार कार्ड की प्रति।आयु प्रमाण-पत्र (परिवार रजिस्टर की नकल/हाईस्कूल मार्कशीट / जन्म प्रमाण-पत्र। स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र एवं मोबाइल नम्बर जमा करें।
