आमिर, देवल ब्यूरो ,जौनपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जौनपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी अभियोजन के चलते न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 17 अप्रैल 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट (अनन्य), जौनपुर की अदालत ने थाना केराकत में दर्ज मु0अ0सं0-56/20 से संबंधित मामले में आरोपी को दंडित किया। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 452 तथा पाक्सो एक्ट की धारा 7/8 से जुड़ा हुआ था।
मामले में अभियुक्त बृजेश कुमार उर्फ विजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी विसुनपुर थाना चंदवक, जौनपुर (हाल पता बलेहरी थाना केराकत) को न्यायालय ने दोषसिद्ध पाया। अदालत ने उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त द्वारा अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है, तो उसे अतिरिक्त 11 माह का कारावास भुगतना होगा।
इस सफलता का श्रेय जौनपुर पुलिस की सुदृढ़ विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी को दिया जा रहा है। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने की दिशा में यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
जौनपुर पुलिस ने इस निर्णय को न्याय की दिशा में एक सशक्त पहल बताते हुए भविष्य में भी अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
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