देवल संवाददाता, मऊ। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) के संबंध में विधान सभा सदर 356 के सभी बीएलओ को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सत्यप्रिय सिंह द्वारा नगर पालिका कम्युनिटी हाल में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा जनपद के अन्य विधानसभा में भी बीएलओ को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एसआईआर के अंतर्गत नोमैपिंग वाले वोटरों को नोटिस भेजने तथा मतदाताओं के फोटो करेक्शन व नए मतदाताओं का नाम जोड़ने आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। उन्होंने बताया कि फार्म 6 निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया एक ऐसा फार्म है जिसका प्रयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए किया जाता है यदि आप वोटर नहीं है या फिर आपकी उम्र इसी साल 18 वर्ष पूरी हुई है तो आप इस फॉर्म को भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं साथ ही आप एक जगह से दूसरी जगह अपना वोट ट्रांसफर भी इसी फॉर्म के जरिए कर सकते हैं। फॉर्म 6 मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए एक आवेदन है जिसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है। इसके अलावा जिस विधानसभा में आप रजिस्टर्ड हैं वह जगह छोड़कर आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं तो आपके इस फॉर्म 6 के जरिए अपना नाम वहां की वोटर लिस्ट में जुड़वाना होगा। आवेदक को फॉर्म में अपना नाम, उम्र,लिंग,जन्म स्थान समेत अन्य सामान्य जानकारियां भरनी होती है। जबकि फॉर्म 7 मतदाता सूची से नाम हटवाने या किसी गलत नाम के जुड़ जाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे की यदि किसी की मृत्यु हो गई हो या फिर किसी ने अपना कहीं और मकान बना लिया हो तो उसका नाम फॉर्म 7 द्वारा हटवाया जा सकता है। वहीं फॉर्म 8 मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार के लिए है। उच्च निर्वाचन अधिकारी ने समस्त बीएलओ को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी बीएलओ पूरी निष्ठा,ईमानदारी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य करे एवं निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश मिल रहे हैं उसका कड़ाई से अनुपालन करें।