देवल संवाददाता, आजमगढ़। जिले के बिलरियागंज क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक सोनोग्राफी सेंटर को स्वास्थ्य विभाग ने सीज़ कर दिया। शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, जहां सेंटर बिना पंजीकरण और वैध लाइसेंस के संचालित पाया गया।
बिलरियागंज क्षेत्र अंतर्गत स्टेट बैंक के बगल पूर्व पटरी पर स्थित एक सोनोग्राफी सेंटर के अवैध संचालन की शिकायत स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई थी। शिकायत में बताया गया था कि सेंटर पर न तो कोई पंजीकृत चिकित्सक कार्यरत है और न ही सोनोग्राफी मशीन संचालन हेतु कोई वैध लाइसेंस उपलब्ध है। साथ ही सेंटर द्वारा गलत एवं भ्रामक रिपोर्ट जारी किए जाने का भी आरोप लगाया गया था, जिससे आम जनमानस के जीवन एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई थी।
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश एवं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा के निर्देश पर डिप्टी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आलेन्द कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित सोनोग्राफी सेंटर के पास पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य अभिलेख, आवश्यक पंजीकरण, वैध लाइसेंस तथा अधिकृत चिकित्सक से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। टीम के पहुंचने के समय सेंटर संचालक भी मौके पर मौजूद नहीं मिला।
इन तथ्यों के आधार पर जनहित एवं प्रचलित नियमों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित सोनोग्राफी सेंटर को तत्काल प्रभाव से सीज़ कर दिया गया। मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जनपद में अवैध, अपंजीकृत एवं गैर-मानक स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।