कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।कनक मैटरनिटी एंड ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल के संचालक डॉ. आलोक पांडेय द्वारा दर्ज कराए गए रंगदारी मांगने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ. मेला को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने मामले को इस आधार पर डिस्पोज़ कर दिया कि शिकायतकर्ता पक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा।कोर्ट ने टिप्पणी की कि केवल मौखिक आरोप के आधार पर किसी पत्रकार या व्यक्ति पर रंगदारी का मुकदमा नहीं ठहराया जा सकता।वर्तमान में यह ट्रेंड बन गया है कि यदि कोई पत्रकार अपराध या अनियमितताओं को उजागर करता है, तो उस पर ही प्रतिशोध में FIR दर्ज कर उसे अपराधी बनाने की कोशिश की जाती है।फिलहाल, हाई कोर्ट ने डॉ. मेला को राहत देते हुए मुकदमे को डिस्पोज़ कर दिया है।
हाई कोर्ट से डॉ. मेला को बड़ी राहत, रंगदारी के मुकदमे को किया डिस्पोज़
दिसंबर 17, 2025
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