कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, समस्त ग्राम न्यायालय, कलक्ट्रेट, जनपद की समस्त तहसीलों, उपभोक्ता फोरम एवं जनपद अम्बेडकरनगर के अन्य विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। त्वरित सस्ता सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक अधिकार है राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से तहसील न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने आवेदन पत्र देकर अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिये लम्बित मामले से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर है। लोक अदालत के माध्यम से पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण किया जाता है, पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर 'स्वंय पहल कर सकता है, लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है, लम्बित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण पर न्यायशुल्क की वापसी की व्यवस्था है, लोक अदालत के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित होती है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक विवादों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण की भी सुविधा है, पति-पत्नी के विवादों हेतु मुकदमा करने के स्थान पर मात्र प्रार्थना पत्र के माध्यम से परिवार न्यायाधीश एवं प्रशिक्षित मध्यस्थ द्वारा विपक्षी को बुलाकर समझौता से समाधान कराकर लोक अदालत में निर्णय पारित किया जायेगा।
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चैक बाउंस से सम्बन्धित धारा 138 एन०आई० एक्ट के वाद, बिजली एवं जल के बिल के सम्बन्धी शमनीय दण्ड वाद, मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित वादए सेवा निवृत्ति के परिलाभों सम्बन्धी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, उत्तराधिकार वाद, राजस्व वाद, सिविल प्रकृति के वाद, श्रमवाद, बैंक रिकवरी के वाद एवं भूमि आज्ञप्ति वाद आदि प्रकार के वादों का सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण किया जाना है।
