देवल संवाददाता, आजमगढ़। जनपद में फर्जी और घटिया दवाओं की बिक्री पर लगाम कसने के लिए औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा द्वारा संचालित विशेष जाँच अभियान में 7 औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों में गंभीर खामियाँ पायी गयीं, जिसके बाद औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मण्डल ने सभी के लाइसेंस निलंबित कर दिए। जाँच के दौरान पकड़ी गयी कमियों के आधार पर निम्नलिखित मेडिकल स्टोरों के क्रय-विक्रय पर तत्काल रोक लगा दी गयी है: मेसर्स राज सरस्वती मेडिकल हॉल, भैरव जी मंदिर, उसुरकुन्धवा महाराजगंज-अग्रिम आदेश तक निलंबित, मेसर्स पूर्वांचल ट्रेडर्स, खरेवां मोड़, सरायमीर-अग्रिम आदेश तक निलंबित, मेसर्स सौम्या मेडिकल हॉल, भंवरनाथ तहबरपुर रोड, अवती, किसुनदासपुर-7 दिन के लिए निलंबित, मेसर्स अनाया मेडिकल हॉल, नैपुरा नसिरूद्दीनपुर-5 दिन के लिए निलंबित, मेसर्स देवांक मेडिकल हॉल, आकाशदीप होटल के सामने, जमीन सिधारी-7 दिन के लिए निलंबित, मेसर्स जनता मेडिकल हॉल, जीयनपुर-5 दिन के लिए निलंबित, मेसर्स नयन मेडिकल स्टोर, महाराजगंज-15 दिन के लिए निलंबित। प्रशासन ने चेतावनी दी कि अवैध दवा कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा ने बताया कि जाँच अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिना वैध दस्तावेज, एक्सपायरी दवाएँ रखने, प्रिस्क्रिप्शन के बिना आदतन दवाएँ बेचने जैसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी। जनता से अपील की गयी है कि केवल वैध और लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर से ही दवाएँ खरीदें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
औषधि निरीक्षक की सघन जाँच में मिलीं गंभीर अनियमितताएँ, क्रय-विक्रय पर तत्काल रोक
नवंबर 13, 2025
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