देवल संवाददाता, आज़मगढ़। जिले में एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू हो रही है। घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाया बिलों में बड़ी राहत मिलेगी। योजना तीन चरणों में चलेगी, जिसमें सरचार्ज माफी के साथ मूलधन पर भी छूट का लाभ दिया जाएगा।
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप सभी विद्युत वितरण निगमों में एक दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू की गई है। यह योजना एलएमवी-1 (घरेलू) अधिकतम 2 किलोवाट तथा एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) अधिकतम 1 किलोवाट भार वाले नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जिनका संयोजन या अंतिम भुगतान 31 मार्च 2025 या इससे पहले का है।
योजना के तहत उपभोक्ता यदि बकाया बिजली बिल एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 100% सरचार्ज (ब्याज) माफी के साथ मूलधन में अधिकतम 25% तक छूट मिलेगी। यह राहत तीन चरणों में दी जाएगी।
पहला चरण (01–31 दिसंबर 2025): मूलधन पर 25% छूट
दूसरा चरण (01–31 जनवरी 2026): मूलधन पर 20% छूट
तीसरा चरण (01–28 फरवरी 2026): मूलधन पर 15% छूट
जिलाधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता अपना पिछला बकाया 500 और 750 रुपये की आसान किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। वहीं बिजली चोरी से संबंधित मामलों में निर्धारित राजस्व पर अधिकतम 50% छूट प्रदान की गई है।
उन्होंने निर्देश दिया कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर सुदृढ़ प्रशासनिक सहयोग, जन-जागरूकता और व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ता इस राहत योजना का लाभ उठा सकें।
