तरवां, आजमगढ़। खेदू राम पुत्र लछिराम राम ग्राम तरवाँ थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक-05.10.2025 को दिया है कि दिनांक-04.10.2025 को ग्राम- तरवां ( कटाई ) में भोज खाने गई वच्ची को कुर्सी से यह कहकर हटा कर जाति सूचक शब्दो का प्रयोग किया गया जिसमें विवाद हो गया । कुछ लोगो ने समझा कर विवाद को खत्म कर दिया फिर एक घण्टे बाद समय लगभग 9.30 बजे रात्रि को योजना वनाकर रामजनम पुत्र रामलखन राजभर ,आर्पित राजभर पुत्र वावूलाल राजभर, अभिषेक राजभर पुत्र हरि राजभर ,किशन राजभर पुत्र अरविन्द राजभर , मनीष राजभर पुत्र घूरन राजभर , प्रिंस राजभर पुत्र राजभर , अनिल राजभर पुत्र प्रकाश राजभर , गोलू राजभर पुत्र रामजनम राजभर , कैलाश राजभर पुत्र प्रकाश राजभर निवासी ग्राम तरवां (कटाई) एवं अंकित राजभर ग्राम रसूलपुर और सूरज राजभर पुत्र जितेन्द्र राजभर , पवन यादव पुत्र सत्येन्द्र यादव , विपुल पुत्र रामअवध यादव निवासी ग्राम तरवाँ ( कटाई) ने हमारे घर पर हमला कर दिया तोड़ फोड करने लगे जान मारने की नियत से लाठी डंडे से मारने लगे जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए कि बुरी तरह से मार पीट करने लगे जिससे कमलेश पुत्र लछिराम , राजेश पुत्र लछिराम , अंकित पुत्र राम नरायन , सविता पत्नि हरिलाल , सन्तरा देवी पत्नी रामनरेश रीला देवी पत्नी राजेश राम एवं सरोजा देवी पत्नी कमलेश राम गम्भीर रूप से घायल हो गये है । जिसके आधार पर थाना तरवां पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 261/25 धारा 3(5)115(2)/352/351(3)/324(4)/109 बीएनएस व 3(2)5 SC/ST ACT पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा सम्पादित किया गया है अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दिया गया। दिनांक -05.10.2025 को थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.रामजनम राजभर पुत्र रामलखन राजभर निवासी तरवा कटाई थाना तरवा जनपद आजमगढ 2. अंकित राजभर पुत्र साहब राजभर निवासी किरहिंया थाना तरवा जनपद आजमगढ को तरवा पुल पर समय 16.35 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।
