देवल संवाददाता, आजमगढ़। "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए 9 वर्ष के कठोर कारावास व 7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 19.07.2015 को वादी मुकदमा जगदीश उपाध्याय थानाध्यक्ष बरदह जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 19.07.2025 को रात्रि समय 00.30 बजे अभियुक्त दिनेश चौरशिया उर्फ तेनी पुत्र रामधीन चौरसिया निवासी राजेपुर थाना बरदह जनपद आजगमढ़ व उसके सहयोगियो द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर नाजायज शस्त्र से जान से मारने की नीयत से फायर करना व तलाशी करने पर 1 कट्टा 02 जिन्दा कारतूस 01 नाजायज चाकू व 01 बोलेरो वाहन चोरी की बरामद होना ।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 185/2015 धारा-467,307,399,402,419, 420,468 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 02.09.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/FTC-1 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त दिनेश चौरशिया उर्फ तेनी पुत्र रामधीन चौरसिया निवासी राजेपुर थाना बरदह जनपद आजगमढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 09 वर्ष के कठोर कारावास व 7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।