आमिर, देवल ब्यूरो ,जौनपुर। जिले के केराकत कोतवाली क्षेत्र के बेलाव घाट पर करीब 15 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में नामजद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया। गौरतलब हो कि यह मामला 1 अप्रैल 2010 की सुबह का है, जब बेलाव घाट पर ठेकेदारी के विवाद में संजय निषाद और नंदलाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड ने उस समय जिले में सनसनी फैल गई थी।
घटना के बाद दर्ज मुकदमे में तत्कालीन सांसद धनंजय सिंह, आशुतोष सिंह, पुनीत सिंह समेत कुल 5 लोगों को नामजद किया गया था। शुरूआती जांच में पुलिस ने सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन मृतकों के परिजनों की मांग पर मामला सीबीसीआईडी को सौंपा गया। सीबीसीआईडी ने विस्तृत जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया और मामला एडीजे प्रथम एमपी सिंह की अदालत में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। वर्षों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब यह फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिसके चलते सभी आरोपियों को बरी किया गया। इस फैसले के बाद धनंजय सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर है, जबकि पीड़ित पक्ष ने इस निर्णय पर निराशा है। इस चर्चित मुकदमे में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम होने के कारण यह केस वर्षों तक सुर्खियों में बना रहा।