देवल, ब्यूरो चीफ,सोनभद्र। घरेलू गैस सिलेंडर जनजागरूकता अभियान एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह अभियान देश के 15 राज्यों के 275 जिलों में 10 मई से चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत सभी होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री आदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाकर 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग न करने की सलाह दी जाएगी।
ऐसी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन सोलंके ने बताया कि आटो रिक्शा और एलपीजी वाहनों में भी घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध रूप से उपयोग हो रहा है। जिससे देश में हर साल लगभग 1000 विस्फोट होते हैं और जान-माल की हानि होती है। साथ ही सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचता है। इस अभियान से लोगों को सूचित और सावधान किया जा रहा है कि यदि वे अपने व्यावसायिक स्थल अथवा वाहन में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के अंतर्गत संबंधित विभाग द्वारा आपराधिक और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन एक स्वयंसेवी संस्था है, जो कई वर्षों से ग्राहकों के हित, न्याय, अधिकारों और संरक्षण के लिए कार्यरत है।सरकार द्वारा उज्जवला योजना के तहत जरूरतमंदों तक एलपीजी गैस उपलब्ध कराने की जो पहल की गई है, उसका कुछ लोग
फायदे के लिए अवैध रूप से उपयोग कर रहे हैं। 14.2 किलो का सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए है और उसका किसी भी प्रकार से किया गया व्यावसायिक उपयोग दंडनीय अपराध है। इस पर रोक लगाने के लिए ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर के सही उपयोग के लिए एक राष्ट्रव्यापी जनजागरूकता अभियान की शुरुआत नागपुर से की जा रही है। इस मौके पर अक्षय मिश्रा, विनय पांडेय आदि मौजूद रहे।