देवल संवाददाता,आजमगढ़। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वितीय ने शनिवार को बताया है कि संज्ञान में यह आया है कि उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत सरकारी जमीन पर हुए अनाधिकृत कब्जे में बेदखली आदेश जारी होने के बाद भी अवैध कब्जेदार सरकारी जमीन पर कब्जा बनाये रहते हैं। यह स्थिति आपत्तिजनक है, क्योंकि जहाँ एक तरफ भूमि प्रबन्धक समिति, जिनको कि ग्राम सभा की भूमि के संरक्षण का दायित्व है, द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सरकारी जमीन पर निरन्तर कब्जा बना रह रहा है, वहीं दूसरी तरफ उच्च न्यायालय के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा नाराजगी भी जाहिर की जा रही है और जिलाधिकारी के स्तर से व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप आज जिलाधिकारी द्वारा जन हित याचिका संख्या 99/2025 मो0 सलमान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में धारा-67 तहसील मार्टिनगंज में वेदखली आदेश के बावजूद भी अवैध कब्जा बने रहने के कारण उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करना पड़ रहा है। उक्त के आलोक में जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी/ समस्त तहसीलदार को निर्देशित किया है कियह सुनिश्चित करें कि सरकारी जमीन से कब्जा शीघ्रातिशीघ्र हटे। विशेष कर भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि धारा-67 में बेदखली आदेश के बावजूद अवैध कब्जा बना हुआ है, तो भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य सचिव/लेखपाल की इसमें दूरभि संधि मानकर उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी और संबंधित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जायेगी।
अवैध कब्जे को लेकर डीएम सख्त, सभी एसडीएम और तहसीलदारों को दिया यह निर्देश
मई 04, 2025
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