तहबरपुर, आजमगढ़ । दिनांक 06.10.2024 को रात्रि मे अपने खेत मे लगा समरसेबल की पाइप व समरसेवल सिलेडर पाइप से काट कर अज्ञात चोरो द्वारा चुरा ले जाने के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार पर हस्व आदेश थानाध्यक्ष महोदय मु0अ0सं0 217/2024 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता वादी चन्द्रशेखर राय पुत्र स्व0 रमेशचन्द्र राय उपरोक्त बनाम अज्ञात चोर नाम पता अज्ञात के वतफ्तीशी उ0नि0 श्री उमाकान्त शुक्ला के पंजीकृत किया गया तथा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं 146/24 धारा 379 भादवि, मु0अ0सं0 226/24 धारा 305,331(4) बीएनएस, व मु0अ0सं0 51/25 धारा 303(2) बीएनएस में चोरी गये सामान व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पतारसी सुरागरसी की कार्यवाही की गई। दिनांक 07.05.2025 को उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त धन्जू गौड़ पुत्र जोखन गौड़ निवासी ग्राम व थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष व 2. संजय कुमार पुत्र मूरी राम निवासी ग्राम खरचलपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को 1520 रू0 नकद व संजय कुमार के पास से 1430 रूपया नकद मिला व 01 अदद ईन्वर्टर पावर जोन कम्पनी का, 01 अदद सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी का, 01 अदद स्ट्रीट लाईट तमन कम्पनी का 120 वाट के साथ पूर्वाचल एक्सप्रेस वे अण्डर पास से समय करीब 4.30 हिरासत पुलिस मे लिया गया।
चोरी गये इन्वर्टर, सिलेण्डर, स्ट्रीट लाईट व रूपये के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार
मई 07, 2025
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