देवल संवादाता,मऊ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने बताया कि उ०प्र० वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा संचालित टर्म लोन ऋण योजनान्तर्गत वर्ष 1997 से वर्ष 2005 तक 297 लोगो ने विभिन्न कारोबार के लिए अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम से 1' करोड 6 लाख 96 हजार 798 रूपये लोन लिया गया था जिसे मासिक किश्तो में निर्धारित ब्याज दर के साथ विभाग को कर्ज की रकम वापस करना था। जिसमें 53 लोगो ने कर्ज की धनराशि को विभाग कर दिया है जबकि शेष 244 लोगो ने कर्ज की बकाया धनराशि को जमा नहीं किया गया। वित्त विकास निगम द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए कर्ज की रकम जमा न करने वाले लाभार्थियो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इस सन्दर्भ में जनपद के 10 बड़े बकायेदारो का नाम पता व बकाया धनराशि का विवरण निम्नवत् है- खालिद हसन खान पुत्र मुर्तुजा हुसैन खान निवासी 41/ए मलिकटोला तहसील सदर, मऊ। बकाया धनराशि रूपये 1847984/ श्री मोहम्मद मुजब्बा खान पुत्र हसन खान निवासी निकट-डा० अतहर गुलाम पठानटोला,तहसील सदर, मऊ। बकाया धनराशि रूपये 1847984/ श्री आबिद अली पुत्र आशिक अली निवासी मुंशीपुरा नई बस्ती तहसील सदर,मऊ। बकाया धनराशि रूपये 723984/ नसीम अहमद पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी मुगलपुरा,तहसील सदर, मऊ। बकाया धनराशि रूपये 695566/मोहम्मद अहमद पुत्र अली अहमद निवासी सिपाह इब्राहीमाबाद तहसील घोसी/मधुबन मऊ। बकाया धनराशि रूपये 695148/- अली नवाज़ पुत्र अबू जफर निवासी मुगलपुरा,मऊ। स्थाई पता बडसरा,गाजीपुर। बकाया धनराशि रूपये 650327/ बदरूल हसन पुत्र सैयद हसन निवासी शेखवाड़ा तहसील मु०बाद गोहना जनपद मऊ। बकाया धनराशि रूपये 526376/ हसन अहमद पुत्र रिजवान अहमद निवासी-मदापुर शम्सपुर बैसवाड़ा तहसील घोसी जनपद मऊ। बकाया धनराशि रूपये 520636/- जुबैर अहमद पुत्र मखदूम बक्श निवासी ग्राम व पोस्ट करहां तहसील मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ। बकाया धनराशि रूपये 474928/- अनवार अहमद पुत्र रमजान अहमद निवासी मुंशीपुरा, मऊ तहसील सदर,मऊ। बकाया धनराशि रूपये 444604/- अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम से लिये गये लोन की अदायगी न करने वाले उपरोक्त एवं समस्त अवशेष 244 बकायेदारों व उनके गारंटरो को सूचित किया जाता है कि वो 31 मार्च 2025 तक अपने बकाये की धनराशि को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,मऊ में उपस्थित होकर बकाया धनराशि को जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिती में उनके व उनके गारंटरों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।