सिंगापुर में विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह को सोमवार को एक संसदीय समिति के सामने झूठी गवाही देने का दोषी पाया गया। इस फैसले के बाद उन्हें संसद से और इस साल चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। उप प्रधान जिला न्यायाधीश ल्यूक टैन ने सिंह को दो आरोपों में दोषी ठहराया।
प्रीतम सिंह ने संसद में क्या बोला था झूठ?
भारतवंशी प्रीतम सिंह के खिलाफ यह आरोप पार्टी के पूर्व विधायक रईस खान के मामले से संबंधित हैं, जिन्होंने एक अन्य मामले में संसद से झूठ बोला था। 48 वर्षीय सिंह पर 10 दिसंबर और 15 दिसंबर 2021 को खान के मामले की जांच के दौरान विशेषाधिकार समिति को जानबूझकर दो झूठे जवाब देने का आरोप लगाया गया था।
सांसद पर लग सकता है भारी जुर्माना
सिंह को प्रत्येक आरोप के लिए तीन साल तक की जेल या 5,290 डॉलर तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यह मुकदमा चार महीने पहले शुरू हुआ न्यायाधीश ने कहा कि इसके विपरीत सीओपी के समक्ष जो भी दावा किया वह जानबूझकर बोला गया झूठ था। सजा की घोषणा जल्द की जा सकती है।