देवल संवाददाता,आजमगढ़, तरवां थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में चार वर्ष पूर्व रमेश मिश्रा की हत्या के मुकदमे में कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर इक्कीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक सतीशचंद्र द्विवेदी ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा संजय मिश्रा निवासी लखनपुर थाना तरवां के चाचा रमेश मिश्रा 17 नवंबर 2020 को शाम 6:30 बजे रामनाथ मिश्रा के घर के पास चारपाई पर बैठे थे। तभी गांव के ओंकार मिश्रा पुत्र देवनाथ मिश्रा वहां पहुंचे और गालीगलौज करने लगे। जब रमेश मिश्रा ने विरोध किया तब ओंकार मिश्रा ने कुल्हाड़ी से कई बार उन पर प्रहार कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल रमेश मिश्रा को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दो महीने के अंदर चार्जशीट न्यायालय भेज दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद पांडेय ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी ओंकार मिश्रा को आजीवन कारावास तथा इक्कीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।