पूर्व में की जा चुकी है कुर्की की कार्यवाही
देवल संवादाता,आज़मगढ़। दिनांक- 27.08.2024 को वादी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर करीब 06 माह पूर्व अपने साथ भगा ले जाने, 3- 4 दिन तक अपने साथ रखकर तथा उसके साथ शारिरीक सम्बन्ध बनाना व वीडियो बना लेना तथा अपने मो0नं0 9987xxxxxxx से भिन्न भिन्न नम्बरों पर आपत्तिजनक वीडियो भेज कर वायरल कर देना तथा मोबाइल फोन के माध्यम से गाली गुप्ता देना व जान से मारने की धमकी देना जिसके आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 295/24 धारा 363/366/376/504/506 भादवि. 67 बी आई.टी. एक्ट.व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था । विवेचना के दौरान के अभियुक्त द्वारा अपनी फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया जिसके आधार पर धारा 419/420/467/468/471 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी थी । दौराने विवेचना अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय से दिनांक 04.09.24 को गैरजमान्ती वारण्ट, दिनांक 25.09.24 को 82 दं0प्र0सं0 उद्घोषणा व दिनांक- 06.11.24 को 83 दं0प्र0सं0 के तहत कुर्की का आदेश मा0 न्यायालय से प्राप्त किया गया था तथा दिनांक 09.11.24 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 83 दं0प्र0सं0 की तहत कुर्की करते हुए । मफरूरी में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । जिसके क्रम में-
➡ दिनांक- 31.12.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा थाना बिलरियागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 295/2024 धारा 363/368/376/504/506/419/420/467/468/471 भादवि व 67बी आईटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित/फरार एक अभियुक्त आकिब पुत्र अबुल जैस निवासी अण्डाखोर मदारिया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से अभियुक्त पर 15 हजार रूपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया।