सिधारी, आजमगढ़। दिनांक 10.11.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना सिधारी पर लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी विराज चौहान पुत्र सुरेश चौहान ग्राम अमदही (बेनपुर ) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया व पूछने जाने पर विधाता चौहान व विजय चौहान द्वारा गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 - 442/24 धारा 87/137(2)/351(2)/352 बीएनएस बनाम 1. विराज चौहान पुत्र सुरेश चौहान 2. विधाता चौहान पुत्र सुरेश चौहान 3. विजय चौहान पुत्र सुरेश चौहान निवासीगण ग्राम अमदही( बेनपुर ) थाना – जहानागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया । पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी । दिनांक 05.12.2024 को प्रशिक्षु म0उ0नि0 खुशबू चौधरी, उ0नि0 युगराज सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विराज चौहान पुत्र सुरेश चौहान ग्राम अमदही (बेनपुर ) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को छतवारा चौराहे के पास से समय 8.20 बजे सुबह नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।
