सिधारी, आजमगढ़। दिनांक- 09.07.24 को रामू चौहान पुत्र स्व0 बृजेश चौहान निवासी ग्राम व पोस्ट रगंडीह आजमगढ़ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बहमराह रोहित पुत्र बहादुर के उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र हिन्दी बाबत प्रतिवादी गण द्वारा खुद की बहन कविता चौहान उम्र 28 वर्ष व देवांश उम्र करीब 03 वर्ष को विषाक्त पदार्थ देकर जान से मार दिया गया, के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 253/24 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट दिनांक घटना 08/09.07.24 समय अ0त0 घटना स्थल जाफरपुर 3.5 कि0मी0 पश्चिम बमुदैयत रामू चौहान उपरोक्त बनाम (1) पंचदेव चौहान पुत्र बालचन्द्र चौहान (पति ) (2) सम्भा चौहान पुत्री बालचन्द्र चौहान (ननद) (3) सरिता चौहान पुत्री बालचन्द्र चौहान (ननद) (4) जलेबी पत्नी स्व0 बालचन्द्र चौहान (सास) (5) विरबल चौहान पुत्र अज्ञात (दमाद) (6) शैलेश चौहान पुत्र अज्ञात (दमाद) सर्व निवासीगढ़ जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही है ।
मुकदमा उक्त में अभियुक्त पंचदेव चौहान व सरिता चौहान की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है । अभियुक्त सम्भा, बीरबल व शैलेष द्वारा मा0उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर स्टे लिया गया है । मुकदमा उक्त में अभियुक्ता जलेबी देवी उपरोक्त वांछित चल रही थी जो बार बार दबिश देने के बाद भी न तो गिरफ्तार हुई और न ही मा0न्यायालय के समक्ष हाजिर हुई । अभियुक्ता जलेबी के विरूद्ध मा0न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिट्रेट आजमगढ़ से धारा 85 बीएनएसएस (कुर्की) का आदेश प्राप्त किया गया था । मुकदमा उक्त के विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर के आदेश के अनुपालन में दिनांक 18.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मा0न्यायालय द्वारा निर्गत धारा 85 बीएनएसएस आदेश/कुर्की के तामिला हेतु अभियुक्ता जलेबी उपरोक्त के घर ग्राम जाफरपुर गये । अभियुक्ता के घर व उसके मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दिया गया । अभियुक्ता दस्तेयाब नहीं हुई । अभियुक्ता जलेबी पत्नी बालचन्द चौहान निवासी जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के आस पड़ोस से बलधारी चौहान पुत्र स्व0 बरखू चौहान निवासी जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ व ग्राम प्रधान जगदीश्वर यादव पुत्र स्व0 छोटकुन यादव निवासी जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ के समक्ष मा0न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिट्रेट आजमगढ़ द्वारा निर्गत कुर्की आदेश के बारे में बताया एवं सुनाया गया । तत्पश्चात् समक्ष गवाहान उपरोक्त के अभियुक्ता के मकान की चल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही की गयी ।