रौनापार, आजमगढ़। थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 07.06.2023 को समय करीब रात्रि 19.30 बजे वादिनी की पुत्री उम्र करीब 12 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 179/2023 धारा 363 भादवि बनाम बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है जिसमें दौराने विवेचना बरामदगी पीड़िता/ अपहृता व अभियुक्त को आज दिनांक 19.11.2024 को गिरफ्तार किया गया।
पीडिता /अपहृता के आधार कार्ड के अवलोकन से घटना के समय उम्र 11 वर्ष 07 माह हो रही है व बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376(क)(ख)/366 भादवि व 5(M)/6 पाक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई व अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना धारा 376(क)(ख)/363/366 भादवि व 5(M)/6 पाक्सों एक्ट में की जायेगी। दिनांक 19.11.2024 को उप-निरीक्षक शिवम मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त शुभम मौर्या पुत्र गनेश मौर्या निवासी ग्राम बेलकुण्डा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को बघावर तिराहे के पास से समय करीब 11.20 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया।