जहानागंज, आजमगढ़। दिनांक 19/11/2024 को वादी मुकदमा बृजेश पुत्र मंगल राय ग्रा0 मित्तुपुर थाना जहानागंज आजमगढ द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गयी थी कि उनके भतीजे अविनाश राय पुत्र कमलेश राय द्वारा पुराने बटवारे को लेकर गाली गुप्ता देते हुए मारने के लिए दौड़ा लिया तथा अपने पास रखे हुए रिवाल्वर को वादी मुकदमा के ऊपर तानते हुए धमकी दिया कि इसी रिवाल्वर से आज जान से मार कर खत्म कर दूँगा की शिकायत पर थाना स्थानी पर मु0अ0सं0 591/24 धारा 131/352/351(2) BNS बनाम 1.अविनाश राय पुत्र स्व0 कमलेश राय ग्राम मित्तुपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह द्वारा संपादित की जा रही है । मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त के पास से एक अदद अवैध रिवाल्वर की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम कार्यवाही की गई। दिनांक- 19.11.24 को उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अविनाश राय पुत्र कमलेश राय निवासी मित्तुपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 35 वर्ष को अवैध रिवाल्वर 32 बोर के साथ समय 23.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।