दिनांक- 13.11.24 को वादिनी संध्या सिंह पत्नी राजमणि सिंह निवासिनी ग्राम बिसईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मै अपने मायके हीरापट्टी मे अपने भाई की शादी मे आई हूँ दिनांक 13/11/24 को समय करीब 14.00 बजे मै हरिऔध नगर से पहाड़पुर ई-रिक्शा से आ रही थी उसी ई रिक्शे मे कुछ समय पश्चात तीन महिलाये उसी ई-रिक्शा मे बैठी और पहाड़पुर तिराहे पर पहुची तो मुझे आभास हुआ कि उक्त तीनो महिलाये मिलकर चोरी से मेरे गले की चैन चुराने की नियत से काट दी थी मुझे गले पर सरकने का आभास हुआ तो पता चला कि उक्त तीनो महिलाओ और मेरे गले की चैन को चुराने का प्रयास किया गया मेरा चैन टूटकर मेरे हाथ मे आ गई थी जब मैने इसका विरोध किया तो उक्त तीनो महिलाओ द्वारा मुझे गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी जाने लगी मै तुरन्त इसकी सूचना चौकी पहाड़पुर पर दिया तो चौकी पहाड़पुर महिला व पुरूष बल द्वारा उन्हे मेरे साथ पकड़कर थाना लाया गया है आवेदिका द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 624/24 धारा 303(2), 62, 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक- 13.11.2024 उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता 1.संगीता पत्नी अजय, 2. सीमा पत्नी विशाल, 3. कुसुम पत्नी चंदन निवासीगण करवानिया गांव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को समय 15.00 बजे पहाड़पुर तिराहा से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। तथा कब्जे से सोने की चैन बरामद की गयी।