आजमगढ़। संतोष कुमार सिंह पुत्र जनार्दन सिंह ग्राम अमिरहा पोस्ट छपरा जिला मऊ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी दिनांक 02.05.2024 को आजमगढ़ आया था तो किशन सोनकर, एम.ए.सी.टी. आजमगढ़ से मुलाकात हुयी जिनके द्वारा एम.ए.सी.टी. कोर्ट में भर्ती आश्वासन एक अंग्रेजी में लिखा इलाहाबाद का पत्र तीन लाख रूपये में भर्ती कराने के लिए कहा। उनकी बात मानकर वादी द्वारा एक लाख पच्चीस हजार रूपये आनलाइन उनके खाते में भिजवाया और पचास हजार रूपये नकद दिया। दिनांक 06.05.2024 को नियुक्ति पत्र में वादी का नाम दिखाते हुए रोज नई-नई ज्वाइनिंग की तिथी बताई जा रही थी। जब वादी द्वारा दिनांक 17.05.2024 को पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा आधिकरण आजमगढ़ के कार्यालय में नियुक्ति पत्र दिखाया तो कार्यालय के उपस्थित कर्मचारी एवं बाबू द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस नियुक्ति पत्र को हमारे कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अनिल कुमार राय, कनिष्ठ सहायक न्यायालय आजमगढ़ द्वारा पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2024 के आदेशानुसार किशन सोनकर पुत्र गोपाल सोनकर निवासी चुप्पेपुर गिलेट बाजार थाना शिवपुर जनपद वाराणसी मो0न0 9553888711 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 304/24 धारा 406,420,467,468 भादवि दि. 18.5.24 को पंजीकृत किया गया। दिनांक 11.11.2024 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द व उ0नि0 यश सिंह पटेल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त किशन सोनकर पुत्र गोपाल सोनकर नि. चुप्पेपुर गिलट बाजार थाना शिवपुर वाराणसी उम्र 31 वर्ष समय 12.40 बजे ठन्डी सड़क से घटना में प्रयुक्त फर्जी मुहर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय में किया गया।