जीयनपुर, आजमगढ़। दिनांक 03.10.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी चन्द्रजीत सिंह करिया सिंह पुत्र स्व0 रामप्रसाद सिंह निवासी ग्राम भदीड़ थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ द्वारा वादिनी की भतीजी के घर आया और उसके साथ जवरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 456/2024 धारा 376/506 भादवि व 5J(2)/4(2) लैंगिग अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 बनाम करिया सिंह पुत्र स्व0 रामप्रसाद सिंह निवासी भदीड थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के पंजीकृत किया गया है। दिनांक 04.10.2024 को थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चन्द्रजीत सिंह उर्फ करिया सिंह पुत्र स्व0 रामप्रसाद सिंह निवासी ग्राम भदीड़ थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 58 वर्ष को उसके घर के पास से समय करीब 08.00 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।