देवल संवाददाता, रौनापार, आजमगढ़। दिनांक 26.06.24 को वादी मुकदमा थाना रौनापार आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 24.06.2024 को समय करीब 21.30 बजे वादी की पुत्री उम्र लगभग 14 वर्ष को प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र अज्ञात सा0 खालिसपुर (सिंघवड़ा) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फूललाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 269/24 धारा 363/366 भादवि बनाम मुकेश कुमार पुत्र अज्ञात सा0 खालिसपुर (सिंघवड़ा) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 उमाशंकर द्वारा की जा रही थी कि दौराने विवेचना पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त कन्हैया यादव पुत्र बेचन यादव निवासी ग्राम देवारा इस्माइलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी दि0- 10.09.2024 की हुई। गिरफ्तारी अभियुक्त व पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त कन्हैया यादव पुत्र बेचन यादव निवासी ग्राम देवारा इस्माइलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया है व मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभि0- मुकेश कुमार पुत्र अज्ञात सा0 खालिसपुर (सिंघवड़ा) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ की नामजदगी गलत की गई तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 376(3) भादवि व 3/4(2) पाक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त कन्हैया यादव उपरोक्त को जुर्म धारा 363,366,376(3) भादवि व 3/4(2) पाक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय भेजा गया। दिनांक- 10.09.2024 को उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त कन्हैया यादव पुत्र बेचन यादव निवासी ग्राम देवारा इस्माइलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को इस्माईलपुर ढाला से समय करीब 15.45 बजे हिरासत पुलिस मे लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया।