बरदह, आजमगढ़। दिनांक- 19.12.2022 को वादी मुकदमा अजय कुमार राजभर पुत्र रामदुलार राजभर नि0 बेलवाना थाना बरदह आजमगढ़ ने थाना बरदह पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी अशोक उर्फ टेल्हू राजभरर पुत्र रामदेव नि0 बेलवाना थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा वादी की मां को ईट से गम्भीर चोट पहुँचायी गयी, जिससे वादी की मां की मृत्यु हो गयी थी।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 404/2022 धारा 302/307/323 भादवि0 पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है।
जिसके क्रम में दिनांक- 30.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक उर्फ टेल्हू राजभरर पुत्र रामदेव नि0 बेलवाना थाना बरदह आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।