दिनांक 29.02.2024 को वादिनी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दिया कि मेरी भतीजी उम्र लगभग 12 वर्ष है को विपक्षी दशरथ यादव पुत्र रामप्यारे यादव निवासी सूखीपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा छेड़खानी व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 81/24 धारा 354(ख)/506/509 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम 1. दशरथ यादव पुत्र रामप्यारे यादव निवासी सूखीपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ बतफ्तीशी उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा के पंजीकृत किया गया था । दौराने विवेचना धारा 7/8 पाक्सो एक्ट को धारा 9M/10 पाक्सो एक्ट मे तरमीम किया गया ।दिनांक 03.03.2024 उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अपराधी दशरथ यादव पुत्र रामप्यारे उर्फ प्यारेलाल यादव निवासी सुखीपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को फुलवरिया तिराहे के पास से समय करीब 11.35 बजे हिरासत पुलिस लिया गया ।