रतनपुरा। हलधरपुर थाना क्षेत्र के अरदौना गांव निवासी बब्बन सिंह पुत्र स्व.शिवबली सिंह ने सरायलखंसी थाना में मुकदमा दर्ज कराया है कि 19 जनवरी 2024 को मेरा पुत्र धरम सिंह उम्र 32 वर्ष घर से 9.00 बजे अपने दोस्त से मिलने के लिए घुमते टहलते हथनी चट्टी पर आ गया,जहां पर भोला कन्नौजिया उर्फ राजेश कनौजिया पुत्र दीपचन्द कनौजिया सा० सरवां दिलीप पुत्र सदन सा० हथनी,विशाल पुत्र हरेन्द्र सा० हथनी थाना क्षेत्र सरायलखन्सी एवं संतोष कुमार पुत्र लोचन सा0 सरवा थाना सरायलखन्सी (देशी शराब भट्ठी हथनी के मालिक) एव अवधेश पुत्र चन्द्रमा राम सा० हथनी थाना सरयलखन्सी मऊ द्वारा ग्राम प्रधान शशिकान्त यादव पुत्र रामसेवक यादव (ग्राम प्रधान सा० अरदौना थाना हलधर पुर मऊ से मेरे पुत्र द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम के के तहत जनसूचना मांगी गई थी, इसी बात से नाराज होकर एवंआक्रोशित होकर मारेपीटे,जिससे काफी चोट लगी थी व जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ग्राम प्रधान के साजिस के तहत उपरोक्त लोगों द्वारा शराब भी पिलाये थे,इसी चोट के कारण मेरे पुत्र अचेत अवस्था ग्राम चोरपाखुर्द संतोष मौर्या के घर के सामने मिला। जिसे उपचार हेतु शारदा नारायण हास्पिटल ले गये, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिनका पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही थाना हलधरपुर मऊ द्वारा कराया जा चुका है। मौके पर घटना के समय हथनी चट्टी पर मेरे पुत्र के दोस्त संजय यादव पुत्र रमाशंकर यादव एवं सुनील यादव पुत्र बब्बन सिंह यादव नि० इटौरा मौजुद थे। मैने अपने पुत्र का बाद पोस्टमार्टम दाह संस्कार करके आया हूँ।उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा साजिश करके मेरे पुत्र की हत्या की गई है।