SEBI ने 31 दिसंबर 2023 से पहले डीमैट अकाउंट होल्डर है या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को नामांकन को जमा करें या नामांकन से बाहर निकलने विकल्प दिया है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में बस अपने अकाउंट से कोई निकासी नहीं कर सकेंगे। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस डेडलाइन के बारे में जान लें। वरना आपको आने वाले समय में काफी समस्याएं हो सकती है।सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) ने ऐसे लोगों को हिदायत दी है कि वो अपने अकाउंट में 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी जोड़ ले या नामाकंन से बाहर हो जाए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे अपने अकाउंट से पैसे निकालने में सक्षम नही होंगे। अगर आपने अपना नामांकन पहले ही जमा कर दिया है, तो आपको इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है।