गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अफजाल अंसारी अब संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। दरअसल, अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराए जाने और 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की तर्ज पर राहत दिए जाने की मांग की गई थी।सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि कोर्ट 30 जून 2024 तक अफजाल मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर उप चुनाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एमपी लैंड स्कीम के पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा और अफजाल संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। बसपा सांसद अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं। अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी।अफजाल अंसारी ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर अपने दोष साबित होने पर रोक लगाने की मांग कोर्ट से की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अदालत को मामले के हर पहलू को देखना चाहिए। दोषी ठहराए जाने के आदेश को निलंबित नहीं किए जाने की स्थिति में गाजीपुर लोकसभा सीट के खाली होने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।