मुबारकपुर, आजमगढ़। दिनांक 21.07.2023 को पीड़िता द्वारा थाना मुबारकपुर पर सूचना दी गयी कि पीड़िता को उसके 1. (पति) मो0 परवेज पुत्र मुज्तबा 2.(जेठ) जावेद 3.(नन्दोई ) इम्तेयाज 4.इश्तेयाक 5.जुबेर 6. (सास) नजमुन्निशा 7. (ननद)सरवरी 8.शाहनाज बानो 9.अफसरी बानो 10. नूरसबा निवासीगण पुरारानी थाना मुबारकपुर आजमगढ द्वारा दहेज के लिए गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना व प्रताड़ित करना तथा पति परवेज द्वारा आवेदिका के साथ अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाना तथा दिनांक 03.07.2023 को समय 10.30 बजे तीन बार तलाक तलाक तलाक कह कर तलाक दे दिया गया व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 355/2023 धारा 498ए ,323,504,506,377 भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट व ¾ मुस्लिम सरंक्षण अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 संजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। घटना का विवरणः- पीडिता उपरोक्त को उसके ससुराल मे पीड़िता का जेठ अभियुक्त जावेद पुत्र मुजतबा निवासी मोहल्ला पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा पीड़िता के कमरे में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म एवं अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाने की घटना कारित की गयी है। दिनांक 20.12.2023 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जावेद पुत्र मुजतबा निवासी मोहल्ला पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को उसके घर ग्राम पुरारानी से समय करीब 10.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया है।