मऊ । अपराधी अरविंद सिंह (हिस्ट्रीशीटर) पुत्र बसावन सिंह निवासी पखईपुर थाना सरायलखंसी मऊ के विरुद्ध थाना सरायलखंसी में धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट पंजीकृत है। अभियुक्त अरविंद सिंह द्धारा अपराध से अवैध धन अर्जित करके ग्राम पखईपुर में अपनी पैतृक जमीन आराजी सं. 712 के लगभग 56 कड़ी में नवनिर्मित आलीशान मकान अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख तथा नवनिर्मिन बैठका अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपये,बनवाया गया है। तथा अपने भाई अनिल सिंह के लिये हरिहर काम्पलेक्स सहादतपुरा मऊ में सीमा इण्टरप्राइजेज के नाम से किराये की दुकान (दुकान की अंदर सामानों की अनुमानित कीमत लगभग 02 लाख रुपये) लिया गया है, कुल सम्पत्ति लगभग 62 लाख रुपये को कुर्क करने की संस्तुति आख्या पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर 2023 को प्रेषित की गयी जिस पर जिस पर जिलाधिकारी मऊ द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था। उक्त के क्रम में बुधवार को उक्त अरविंद सिंह की अपराध से अवैध धन अर्जित करके ग्राम पखईपुर में अपनी पैतृक जमीन में नवनिर्मित आलीशान मकान व बैठका भारी पुलिस बल की उपस्थिति में कुर्क किया गया।