23.12.2023 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे व उ0नि0 विजयी मय हमराह द्वारा गौरीपुलिया पर मौजूद थे। व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह ने जरिए दुरभाष अवगत कराया कि उ0नि0 राकेश तिवारी मय हमराह के साथ शाहपुर मे मौजूद थे कि मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि 02 मोटर साइकिल से 04 व्यक्ति बुढनपुर की तरफ से आ रहे है जो किसी घटना को कारित करने वाले है। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग प्रारम्भ की गयी कि थोड़ी ही देर मे 02 मोटर साइकिल से 04 व्यक्ति बुढनपुर की ओर से शाहपुर बाजार की ओर आते दिखायी दिये जिन्हे पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस वालो को धक्का देकर वहां से गौरीपुलिया की तरफ भागने लगे। व0उ0नि0 पवन कुमार की इस सूचना पर थानाध्यक्ष अहरौला मय हमराह गौरीपुलिया से शाहपुर की ओर निकले, रास्ते में बरईपुर तिराहा के पास 02 मोटर साइकिल से 04 व्यक्ति भाग रहे थे। जिन्हे थानाध्यक्ष अहरौला द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो 01 मोटर साइकिल 02 सवार व्यक्ति बहुत ही तेजी से मोटर साइकिल लेकर भाग गये तथा दुसरे मोटर साइकिल पर सवार 02 व्यक्तियो को रोकने का प्रयास किया गया तो अपने को पुलिस बल से घिरा देखकर मोटर साइकिल मोडकर बरईपुर गांव की तरफ भागने का प्रयास किये कि बरईपुर तिराहा पर मोटर साइकिल असंतुलित होकर फिसल गयी और दोनो अभियुक्त मोटर साइकिल सहित गिर पडे। पुलिस बल ने अभियुक्तो को घेरकर पकडने का प्रयास किया तो अपने आप को पुलिस से घिरता देखकर 01 व्यक्ति जो मोटर साइकिल के पीछे बैठा था ने थानाध्यक्ष अहरौला को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से 01 राउन्ड फायर किया जिसमें थानाध्यक्ष अहरौला बच गया पुलिस बल द्वारा आत्मसमर्पण करने हेतु पर्याप्त चेतावनी के बावजूद दुसरे बदमाश (जो मोटर साइकिल चला रहा था) ने जान से मारने की नियत से फायर किया। जवाबी कार्यवाही में पुलिस बल ने आत्मरक्षार्थ 01 राउन्ड नियन्त्रित फायरिंग किया जिसमें 01 अभियुक्त के बाये पर मे गोली लगी और अभियुक्त गिरा पडा। घायल अभियुक्त की पहचान शैलेश यादव पुत्र राज बहादुर यादव उम्र करीब 32 वर्ष निवासी तरकुलहा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के रुप में हुयी जिसे उपचार हेतू सीएचसी अहरौला ले रवाना किया गया। तथा दुसरे बदमाश हरिश्चन्द्र यादव पुत्र रामजीत यादव उम्र करीब 45 वर्ष निवासी तरकुलहा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को मौके से समय करीब 22.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त शैलेश के कब्जे से 01 तमन्चा, 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, लूट के 18000/- रुपये, 01 मोबाइल तथा अभियुक्त हरिश्चन्द्र के कब्जे से से 01 तमन्चा, 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 32000/- रुपये, बैग व बायोमैट्रिक्स बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तो के विरुद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 443/23 धारा 307 भादवि व 3/25/27 A. Act पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि भारत फाइनेन्स कम्पनी का एजेन्ट हमारे गांव मे पैसे लेन देने का कार्य करता था। दिनांक 18.12.2023 को हमारे गांव में पैसा लेने आया था। हम लोग अपने साथी अवधेश यादव उर्फ तुफानी यादव पुत्र हरिवंश यादव निवासी तरकुलहा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व चन्द्रेश यादव उर्फ शोलू पुत्र सीतला प्रसाद यादव निवासी तरकुलहा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर एजेन्ट को लूटने का प्लान बनाया तथा तकिया गांव के पास 01 खेत में एजेन्ट का इन्तजार करने लगे तथा जब एजेन्ट तरकुलहा गांव से पैसा एकट्ठा करके तकिया गुलामअली शाह गांव के तरफ से तकिया गांव पहुचा तो हम लोगो ने खेत से निकलकर उसको रोका तथा उसे तमंचा सटा कर उसके पास रखे बैग से 105121/- रु0, 01 टैब , 01 बायोमैट्रिक , 02 मोबाइल व मोटर साइकिल के कागजात लूटकर 02 मोटर साइकिलो से भाग गये।
फाइनेंस कंपनी के एजेंट के साथ लूट की वारदात को अनजान देने वाला लूटेरा पुलिस मुठभेड़ में घायल और गिरफ्तार
दिसंबर 24, 2023
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थाना अहरौला क्षेत्र में भारत फाइनेन्स इन्कूल्जन लिमिटेड के एजेन्ट के साथ लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार 02 तमंन्चा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, लूट 50 हजार रुपये, बायोमैट्रिक्स, मोबाइल फोन (लूट के) व मोटर साइकिल बरामद। दिनांक 19.12.2023 को वादी रणधीर कुमार पुत्र वेचन राम ग्रा0 रामपुर जीवन थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर द्वारा सूचना दिया गया कि मै शाम को भारत फाइनेन्स इन्कूल्जन लिमिटेड (इण्डसेन बैंक) की वसूली का 105121/- रुपये, 01 टैब, 01 बायोमैट्रीक लेकर आ रहा था कि रास्ते में ग्राम तकिया रोड पर 03 अज्ञात व्यक्तियो ने अरहर के खेत से निकल कर मुझे रोका औरे मेरे पास से भारत फाइनेन्स इन्कूल्जन लिमिटेड (इण्डसेन बैंक) की वसूली का 105121/- रुपये, 01 टैब, 01 बायोमैट्रीक, आई कार्ड व गाड़ी के कागजात लूट कर भाग गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 431/2023 धारा 392 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह के द्वारा की जा रही है।
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