दिनांक 11.09.2023 को वादी मुकदमा आलोक मिश्रा पुत्र दिनेश चन्द्र मिश्रा निवासी सरायमन्दराज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी को 1.पीयुष उपाध्याय पुत्र जगदीश उपाध्याय 2.जगदीश उपाध्याय पुत्र जोधा उपाध्याय साकिनान छोटी हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ ने जाने से मारने की धमकी देते हुये रंगदारी मांगे। पुनः धमकी देते हुये दिनांक 26.11.2023 तक 3 लाख रु0 रंगदारी नही दिए तो जान से मारकर खत्म कर देने की धमकी दिये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 680/2023 धारा 386 ipc पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।पूर्व में अभियुक्त जगदीश उपाध्याय पुत्र जोधा उपाध्याय साकिनान छोटी हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ को अवैध तमन्चा व 06 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दिनांक 21-12-2023 को प्रभारी निरीक्षक शशिमौली पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पीयूष उपाध्याय उर्फ पीयूष रंजन उपाध्याय पुत्र जगदीश उपाध्याय निवासी छोटी हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर बाग लखराव पुल से समय करीब 15:15 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से देशी कट्टा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 731/2023 धारा 3 /25 शस्त्र अधि. पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया । अभियुक्त पीयूष उपाध्याय उर्फ पीयूष रंजन थाना स्थानीय का हिस्ट्रीशीट है जिसके उपर 25000/- रुपये का इनाम घोषित है।