आजमगढ़ । जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री मोती लाल ने बताया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु संशोधित समय सारिणी निर्गत किया गया है, जिसके अनुसार छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2024 निर्धारित है।
उन्होने बताया कि 01 जनवरी 2024 तक प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के माध्यम से किया जाना, तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना तथा वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थनों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जायेगा। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना है। 10 जनवरी 2024 तक प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटो की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित किया जायेगा। 10 जनवरी 2024 तक सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना है। 13 जनवरी 2024 तक छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिण्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लांगिन में प्रदर्शित किया जायेगा। 16 जनवरी 2024 तक आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना है। 19 जनवरी 2024 तक छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जायेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद आजमगढ़ के समस्त छात्र/छात्राओं एवं शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया है कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में जारी समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।