देवल संवाददाता, संवाददाता- कमलेश कुमार इन्दारा। कोपागंज थाना अंतर्गत के अदरी नगर पंचायत सहित आसपास के बाजारों में रसोई गैस की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। नियमों को ताक पर रखकर बाजार में छोटे सिलेंडरों में रसोई गैस की रिफलिंग की जा रही है। जबकि इन सिलेंडरों में रिफलिंग पूरी तरह अवैध है। बाजारों में बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में भर दुर्घटना को दावत दे रहे है।विभिन्न बाजार क्षेत्रों में छोटे सिलेंडरों की रिफलिंग का धंधा बेखौप चल रहा है। नगर के मुख्य बाजारों के अलावा बर्तनों की दुकानों में भी बेखौफ होकर सिलेंडरों की बिक्री की जा रही है। मोपेड पर लेकर भी सड़क किनारे गैस सिलेंडर की रिफलिंग बेखौफ की जा रही है।अदरी मदरसे में रहने वाले छात्र व किराये के मकान में रहने वाले लोग पांच किलो और ढाई किलो के छोटे गैस सिलिंडर का इस्तेमाल करते हैं। अवैध तरीके से छोटे गैस सिलेंडर में 95 रुपये से लेकर 110 रुपये प्रति किलो तक के हिसाब से गैस भरी जाती है। इस तरह अवैध गैस रिफलिंग में एक सिलेंडर से दोगुना तक फायदा कमा रहे है। नियमानुसार खुलेआम इन सिलेंडरों की बिक्री नहीं कराई जा सकती। जो भी दुकानदार पांच लीटर वाले सिलेंडरों को बेचता है, उसे बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है। दुकानदार गैस एजेंसियों में सेटिंग कर ब्लैक में सिलेंडर लेते हैं और फिर उसे गैस को 95 से 110 रुपये प्रति किलो में बेचते हैं। पांच लीटर के छोटे सिलेंडरों की बिक्री और उनकी रिफलिंग करने का अधिकार सिर्फ एजेंसी को ही है। ऐसे सिलेंडरों की खरीदारी के लिए ग्राहक को बाकायदा बिल भी दिया जाता है। खुलेआम बाजारों में सिलेंडरों की रिफलिंग करना और उन्हें बेचना बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। इसको लेकर प्रवीण कुमार,पंकज यादव,सतेन्द्र यादव,राहुल यादव,प्रिन्स गुप्ता,राजेश कुमार,अश्वनी कुमार आदि ने विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है।