देवल संवाददाता, आजमगढ़। करीब 15 वर्ष पुराने मामले में आखिरकार न्याय की जीत हुई। वर्ष 2011 में दर्ज अवैध शराब बरामदगी के एक मामले में आरोपी बनाए गए हथिया गांव निवासी संजय पासी को एंटी करप्शन कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।
मामला 18 दिसंबर 2011 का है, जब सिधारी थाने के तत्कालीन एसएचओ शशिभूषण राय द्वारा हथिया गांव स्थित जूनियर हाई स्कूल के पास से अवैध शराब बरामद करने का दावा किया गया था। इस मामले में संजय पासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें लगभग एक महीने तक जेल भेजा गया था। बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए थे।
करीब 15 वर्षों तक न्यायालय में मुकदमा चलने के बाद 17 फरवरी 2026 को बहस पूरी हुई। सुनवाई के उपरांत एंटी करप्शन कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में संजय पासी को दोषमुक्त करार दिया।
फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संजय पासी की मां ने अपने अधिवक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा था, जो आज कायम हुआ है।
इस दौरान मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट शशांक शेखर दुबे, अश्विनी चौहान एडवोकेट, मनीष सोनकर एडवोकेट, ऋषभ श्रीवास्तव एडवोकेट, फ़ैज़ अहमद एडवोकेट तथा विकास तिवारी एडवोकेट उपस्थित रहे।